अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर और अधिक प्रभावी रोकथाम के लिये लिया जायेगा फीडबैक, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की जायेगी कार्यवाही

श्री संजय आर0 भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विधान सभा सामान्य  निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध प्रदेश स्तर पर दिनांक 05.01.2022 से 31.03.2022 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों के विरूद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है।
इसी क्रम में श्री सेंथिल पांडियन सी., आबकारी आयुक्त द्वारा यह बताया गया कि होली त्यौंहार के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की सम्भावनायें बढ़ जाती है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिये चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिये ट्रेड टैक्स, परिवहन, नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारियों सहित, ग्राम प्रधान, चौकीदार, लेखपाल तथा अनुज्ञापियों की एक संयुक्त बैठक पुलिस और आबकारी विभाग के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में अनुपयोगी सामग्रियों के साथ-साथ विभिन्न ब्राण्डों की मदिरा की खाली बोतलों, अद्धों एवं पौव्वों को खरीदकर उनके द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालों को विक्रय करने से अवैध/मिलावटी शराब भरकर उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे जहॉं एक ओर राजस्वो की क्षति तो होती ही है, वहीं जनहानि की सम्भावना बनी रहती है। अतएव ऐसे कारोबारियों पर सतत निगरानी रखा जायेगा। साथ ही ऐसे कारोबार करने वालों के साथ भी बैठक करते हुए उनसे फीडबैक प्राप्त किये जायेंगे जिसके आधार पर शराब के अवैध कारोबारियों के सम्बन्ध में गोपनीय जानकारी एकत्र कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रोडवेज तथा परिवहन के सार्वजनिक साधनों के माध्यम से परिवहन कर शीशी, ढ़क्कन लाने वाले अवैध कारोबारियों पर भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के पारस्परिक सहयोग से प्रवर्तन कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।
इसके अतिरिक्त आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत भी कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर टैंकरों के रूकने वाले ढाबों के निरन्तर जांच किये जाने के निर्देश दिये गये। आबकारी दुकानों पर और अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिये आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच के साथ ही जनपदों में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर संचालित की जा रही दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखी जायेगी। साथ ही ओवर रेट की शिकायत पर गोपनीय टेस्ट परचेज कराते हुए और ओवर रेट पकड़े जाने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं दुकानों पर लगे सी0सी0टी0वी कैमरों को निरन्तर क्रियाशील बनाये रखने, एफ0एल0-16/17/39/40 व 41 अनुज्ञापनों तथा पेन्ट थिनर/वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखे जाने के निर्देश दिये गये।
आबकारी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05-01-2022 से चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान अब तक प्रदेश में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध 1,33,652 छापे मारे गये तथा 19,583 मुकदमे दर्ज करते हुए 11,08,489 ली0 अवैध शराब की बरामदगी की गयी। मौके पर शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरणों सहित 16,77,112 कि0ग्रा0 लहन नष्ट किया गया। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 4,669 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमें पंजीकृत किये गये तथा अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले 122 वाहन जब्त किये गये।
अन्य प्रदेशों से लगे बार्डरों पर शराब की तस्करी की रोकथाम के लिये चेकपोस्ट स्थापित करते हुए वाहनों की निरन्तर चेकिंग कराई जा रही है। अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 अवैध शराब के कारोबार से सम्बन्धित सूचना कभी भी दी जा सकती है।