चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा ने दोषी को 20 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मुकदमा 11 अगस्त 2018 को बच्ची के मौसा की शिकायत पर मुजेसर थाने में दर्ज हुआ था। बच्ची के मौसा ने बताया कि बच्ची के माता-पिता नौकरी करते हैं। 11 अगस्त 2018 को बच्ची के माता-पिता नौकरी चले गए थे।
बच्ची अपनी ढाई वर्षीय बहन के साथ घर पर अकेली थी। थोड़ी दूरी पर उसकी मौसी का मकान है। वह दोनों बच्चियों का ध्यान रख रही थी। मौसी किसी काम में व्यस्त हो गई। इसी दौरान उसी मकान में किराए पर रहने वाले नासिर खान ने बच्ची को अकेला पाकर कमरे में दुष्कर्म किया।
इसके बाद बच्ची को कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा लगाकर भाग गया। थोड़ी देर बाद बच्ची का मौसा रिक्शा चलाकर आया। बच्ची अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी। बच्ची के मौसा ने दरवाजा खोला तो उसे बच्ची के साथ दुष्कर्म का पता चला। बाद में बच्ची ने आरोपित के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वकील राजेश खटाना ने बताया कि दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है।