इंश्योरेन्स पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी कर आर्थिक अपराध करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

02 accused arrested for committing economic crime by cheating in the name of insurance policy

दीपक कुमार त्यागी

  • स्वाट टीम ट्रांस हिडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
  • अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 01 मैजिक पेन, 04 फर्जी आईडी कार्ड व 04 लाख रुपये नगद बरामद।

गाजियाबाद : पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के इन्दिरापुरम थाने में 05 फरवरी 2025 को वादी अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० महेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी वसुन्धरा, गाजियाबाद ने गाडी की इंश्योरेन्स पॉलिसी कराने के नाम पर वादी से ब्लैंक चैक ले लेना व वादी के खाते से चैक के माध्यम से कुल 3 लाख 10 हजार रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लेने के सम्बन्ध में धारा 318(4),316 (2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना के क्रम में दिनांक 10.07.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी कर आर्थिक अपराध करने वाले 02 अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मजलिस पार्क दिल्ली, अरीब हसन पुत्र जमील हसन निवासी कबीर नगर गोकलपुरी नोर्थ दिल्ली को सेक्टर 14 वसुन्धरा से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 01 मैजिक पेन, 04 फर्जी आईडी कार्ड व 04 लाख रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र व अरीब हसन पुत्र जमील हसन के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र व अरीब हसन पुत्र जमील हसन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त इंटरनेट के माध्यम जिन वाहनों की वारन्टी समाप्त होने वाली होती है। उनका डाटा प्राप्त कर उनके वाहन स्वामियों को मोबाइल फोन से सम्पर्क कर वाहनों की वारन्टी समय बढाने के नाम पर विश्वास में लेकर धोखाधड़ी से चैक के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के लिये बताते है व मोबाइल फोन पर अपना नाम गलत बताते है। जब वाहन स्वामी तैयार हो जाते है तो दोनों अभियुक्त ऑफिस व घरों पर जाकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर अपने फ्रिक्शन पैन (मैजिक पैन) की मदद से वाहन स्वामी से चैक में छोटी धनराशि भरवाकर हस्ताक्षर करवा लेते है और उसके बाद लाइटर की मदद से चैक में भरी धनराशि को मिटाकर अपनी मर्जी से अधिक धनराशि भरकर चैक को बैंक में जमा कर भुगतान प्राप्त कर लेते है। इसी प्रकार से 6 माह पहले वसुन्धरा सेक्टर 14 में रहने वाले अशोक अग्रवाल से चैक प्राप्त कर बैंक से ज्यादा धनराशि भरकर भुगतान ले लिया था। इसी प्रकार दोनों अभियुक्तों ने कुछ समय पहले कविनगर की रहने वाली एक महिला से भी धोखाधड़ी करके कम धनराशि का चैक लेकर अपने मैजिक पेन से चैक पर लिखी धनराशि मिटाकर अपनी मर्जी से 01 लाख रुपये की धनराशि भरकर यश बैंक वैशाली से भुगतान प्राप्त किया था। दोनों अभियुक्तों का कोई ऑफिस नही है ना ही इस काम को अपने घर पर करते है, दिन में कही भी पार्क आदि में बैठकर लोगों को अपने झासे में लेकर धोखाधड़ी करते है।

इन्दिरापुरम के थानाध्यक्ष रवेंद्र गौतम ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम व थाना कौशाम्बी पर 01-01 अभियोग व फरीदाबाद व दिल्ली में 04 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अरीब हसन पुत्र जमील हसन उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम व थाना कौशाम्बी पर 01-01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इन शातिर अभियुक्तों को पुलिस टीम “स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन” व “थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम” ने गिरफ्तार किया।