प्रदेश के 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा का लाभ – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

4 crore 35 lakh people of the state are being given the benefit of food security - Food and Civil Supplies Minister

रविवार दिल्ली नेटवर्क

जयपुर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के विरुद्ध करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 23 हजार 172 सहरिया जनजाति के लाभार्थियों एवं 1 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षाधारी विशेष योग्यजन को मिलाकर लगभग 2 लाख लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त जनाधार कार्ड से केवाईसी के बाद 1.5 लाख नाम और जोड़े जाएंगे जिनमें विशेषयोग्यजन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस समय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन लम्बित हैं, जिनमें से अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लगभग 7 लाख को शीघ्र ही योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा।

इससे पहले विधायक श्री मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्‍तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से दिसम्‍बर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत नि शुल्‍क खाधान्‍न उपलब्‍ध कराया जा रहा है / कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नवीन सरकार के गठन के पश्‍चात् खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्‍त नहीं करके पूर्व में प्राप्‍त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्‍चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है।

श्री गोदारा ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्‍य निर्धारित नहीं है।