आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, न कि नागरिकों की सेवा करने के लिए। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन बन गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, न्यायिक प्रणाली में, विशेषकर जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि “न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है।” भारत में दुनिया के सबसे अधिक संख्या में विचाराधीन कैदी हैं। भ्रष्टाचार, भारी काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही त्वरित और पारदर्शी न्याय देने में बड़ी बाधा है।
डॉ सत्यवान सौरभ
11 अगस्त 2023 को ब्रिटिश काल के 164 साल पुराने कानूनों को बदलने के लिए तीन नए विधेयक संसद में पेश किए गए। प्रतिस्थापित किए जाने वाले तीन कानून हैं – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पेश किए जा रहे तीन नए विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। “जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा… उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उन्हें मजबूत करना था, विचार दंडित करना था न कि न्याय देना। उन्हें प्रतिस्थापित करके, नए तीन कानून लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की भावना लाएंगे।”
इसका उद्देश्य सज़ा देने के बजाय न्याय प्रदान करना है। ये “आतंकवाद, मॉब-लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध” जैसे मुद्दों को संबोधित करेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसने 1860 से 2023 तक ब्रिटिश-निर्मित कानूनों का पालन किया है, महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है क्योंकि तीन कानूनों को बदलने की योजना है। यह बदलाव देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक की धारा 150 राजद्रोह की वैकल्पिक सजा को 3 से 7 साल तक बढ़ाने के लिए भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर विचार करती है। आयोग ने देश की सुरक्षा और एकता को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए 153 साल पुराने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने का सुझाव दिया है। आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह कानून) को भी संशोधित कर आयोग राजद्रोह कानून को बदलने का प्रस्ताव करता है, जो वर्तमान में आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा की अनुमति देता है, वैकल्पिक रूप से 7 साल की सजा। इससे अदालतें गंभीरता के आधार पर दंड तय कर सकेंगी।
मॉब लिंचिंग पर एक नए प्रावधान से, सात साल की कैद या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान; वीडियो ट्रायल, एफआईआर की ई-फाइलिंग के माध्यम से त्वरित न्याय को सक्षम करना; राजद्रोह की परिभाषा का विस्तार; भ्रष्टाचार, आतंकवाद और संगठित अपराध को दंडात्मक कानूनों के तहत लाना; सजा के नए रूपों के रूप में सामुदायिक सेवा और एकांत कारावास की शुरुआत करना; किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई करना; और “कपटपूर्ण तरीकों” का उपयोग करके यौन संबंधों से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध के दायरे का विस्तार करना – नए विधेयक आपराधिक न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण बदलाव प्रदान करते हैं।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 44 भीड़ के हमलों जैसे घातक हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा की अनुमति देती है। धारा 31 कहती है कि नेक इरादे से संचार के माध्यम से अनजाने में नुकसान पहुंचाना अपराध नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यदि आरोपी मुकदमे के दौरान अधिकतम सजा की आधी सजा काट लेता है तो उसे जमानत मिल जाती है। कुछ अपराधों का लक्ष्य लिंग-तटस्थ होना है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। इन विधेयकों के आने से देश की न्यायिक व्यवस्था में काफी सुधार आएगा।
आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, न कि नागरिकों की सेवा करने के लिए। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन बन गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, न्यायिक प्रणाली में, विशेषकर जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि “न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है।” भारत में दुनिया के सबसे अधिक संख्या में विचाराधीन कैदी हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)-प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार, हमारी कुल जेल आबादी का 67.2% विचाराधीन कैदी हैं। भ्रष्टाचार, भारी काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही त्वरित और पारदर्शी न्याय देने में बड़ी बाधा है। माधव मेनन समिति ने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (सीजेएसआई) में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशें सुझाई गईं। मलिमथ समिति की रिपोर्ट ने 2003 में सीजेएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की राय थी कि मौजूदा प्रणाली “अभियुक्तों के पक्ष में है और अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं करती है।” इसने सीजेएसआई में की जाने वाली विभिन्न सिफारिशें प्रदान कीं, जिन्हें लागू नहीं किया गया।
सुधार की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिए कानूनों में सुधार करते समय उत्पीड़न के कारणों पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए: पीड़ित और गवाह सुरक्षा योजनाओं की शुरूआत, पीड़ित प्रभाव बयानों का उपयोग, आपराधिक मुकदमों में पीड़ित की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे और क्षतिपूर्ति तक पीड़ितों की पहुंच में वृद्धि। अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जिनमें पिछले चार दशकों में काफी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए: दंड की डिग्री निर्दिष्ट करने के लिए आपराधिक दायित्व को बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।
नए प्रकार के दंड जैसे सामुदायिक सेवा आदेश, पुनर्स्थापन आदेश और पुनर्स्थापनात्मक और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। अपराधों का वर्गीकरण भविष्य में अपराधों के प्रबंधन के लिए अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। आईपीसी के कई चैप्टर कई जगहों पर ओवरलोडेड है। लोक सेवकों के खिलाफ अपराध, प्राधिकरण की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार के अध्यायों को फिर से परिभाषित और संकुचित किया जा सकता है। किसी कार्य को अपराध घोषित करने से पहले पर्याप्त बहस के बाद मार्गदर्शक सिद्धांतों को विकसित करने की आवश्यकता है।
असैद्धांतिक अपराधीकरण से न केवल अवैज्ञानिक आधार पर नए अपराधों का सृजन होता है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मनमानी भी होती है।