21वीं सदी भारत के जाति प्रश्न को हल करने का सही समय है, अन्यथा हमें न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम विकास में पिछड़ जायेंगे। जाति जनगणना का अर्थ है भारत की सभी जातियों, मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित जनसंख्या का जाति-वार सारणीबद्ध होना, न कि केवल एससी और एसटी। 1952 की जनगणना में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर पहला अलग डेटा प्रकाशित किया गया था। पहली जाति जनगणना के आंकड़े 1931 में जारी किए गए थे। 2011 की जनगणना में जाति जनगणना होने के बावजूद डेटा जारी नहीं किया गया था। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जातिगत पहचान के आधार पर प्रदान किया जाता है। ताजा जाति जनगणना डेटा की अनुपस्थिति का मतलब है कि 1931 के जाति अनुमानों को 2021 में कल्याणकारी नीतियां तैयार करने के लिए पेश किया जा रहा है। जो एक बेमानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% का उच्चतम आरक्षण जनादेश जाति आधारित है क्योंकि बीपी मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का पता लगाया है जाति के आधार।
डॉ सत्यवान सौरभ
जाति व्यवस्था भारत की अभिशाप है और इसने देश की विशाल क्षमता को साकार करने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कला, खेल और आर्थिक समृद्धि में एक महान राष्ट्र बनने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि 94% विवाह अंतर्विवाही होते हैं; 90% छोटी नौकरियाँ वंचित जातियों द्वारा की जाती हैं, जबकि सफेदपोश नौकरियों में यह आंकड़ा उलट है। जातिगत विविधता की यह घोर कमी, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों – मीडिया, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, नौकरशाही या कॉर्पोरेट क्षेत्र – में निर्णय लेने के स्तर पर – इन संस्थानों और उनके प्रदर्शन को कमजोर कर रही है। यह वास्तव में अजीब है कि जबकि जाति हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी प्रमुख भूमिका निभाती है, हमारे देश की आधी से अधिक आबादी के लिए कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति डेटा मौजूद नहीं है। जाति जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित नहीं है; जाति जनगणना वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन लोगों की संख्या जो हाशिए पर हैं, या जो वंचित हैं।
जाति जनगणना नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियां, कार्यान्वयन रणनीतियां विकसित करने की अनुमति देगी और संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस भी सक्षम करेगी। समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को भी उजागर करेगी. जाति न केवल नुकसान का स्रोत है; यह हमारे समाज में विशेषाधिकार और लाभ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हमें जाति के बारे में यह सोचना बंद करना होगा कि यह केवल वंचित लोगों, गरीब लोगों, ऐसे लोगों पर लागू होती है जो किसी न किसी तरह से वंचित हैं। इसके विपरीत और भी सच है, जाति ने कुछ समुदायों के लिए फायदे पैदा किए हैं, और इन्हें भी दर्ज करने की आवश्यकता है। 1931 के बाद से भारत में सभी जातियों की कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई है। तब से, जाति ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, और अपर्याप्त पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है। धन, संसाधनों और शिक्षा के असमान वितरण का मतलब बहुसंख्यक भारतीयों के बीच क्रय शक्ति की भारी कमी है।
एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, हम इस व्यवस्था को जबरन उखाड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इसे लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और तरीके से रखने की आवश्यकता है। हमारा संविधान भी जाति जनगणना कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है। ऐसे बहुत सारे मिथक हैं जो वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों को वंचित करते हैं, खासकर हाशिये पर रहने वाले लोगों को। जातियों के सटीक आंकड़ों से सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान की जा सकती है।
पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों को बहुत लाभ हुआ है, जबकि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सरकारों से जातियों से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने को कहा है; हालाँकि, ऐसे डेटा की अनुपलब्धता के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, हमारा राष्ट्रीय जीवन विभिन्न जातियों के आपसी अविश्वास और भ्रांतियों से ग्रस्त है। ऐसे सभी आयोगों को पिछली जाति जनगणना (1931) के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा है। जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है और इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव मौजूद होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जाति की गणना करने से पहचान को मजबूत या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है। भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतीक नहीं रही है; यह एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है।
दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो। मकान मालिकों द्वारा उन्हें किरायेदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम है। अत: मापना कठिन है। एक सुशिक्षित, संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह करने पर आज भी देश भर में ऊंची जाति की महिलाओं के परिवारों में हर दिन हिंसक प्रतिशोध की आग भड़कती है। भारत को डेटा और आंकड़ों के माध्यम से जाति के सवालों से निपटने में उसी तरह साहसी और निर्णायक होने की जरूरत है, जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर-नस्लीय विवाह और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए करता है। यह डेटा राज्य और समाज को एक दर्पण प्रदान करता है जिसमें वे खुद को देख सकते हैं और सुधार करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। हर गुजरते दिन और बढ़ती सामाजिक जागरूकता के साथ, जाति व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही है। 21वीं सदी भारत के जाति प्रश्न को हल करने का सही समय है, अन्यथा हमें न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम विकास में पिछड़ जायेंगे।