अनियमितता पर तीन ई-मित्र कियोस्कों के विरूद्ध कार्यवाही

Action against three e-Mitra kiosks on irregularities

रविवार दिल्ली नेटवर्क

श्रीगंगानगर : सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने और जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के मामले में दोषी तीन ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती रूचि रानी गोयल ने बताया कि ब्लॉक गंगानगर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ई-मित्र कियोस्क नम्बर के099237192 रविन्द्र वर्मा श्रीगंगानगर द्वारा जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के मामले में दोषी पाया गया।

इसी प्रकार पंचायत समिति सूरतगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बीरमाना सूरतगढ़ के एक्सपर्ट ई-मित्र कियोस्क नम्बर के099234166 पूनम चंद और साई ई-मित्रा कियोस्क नम्बर के099263312 राकेश द्वारा ग्राम विकास अधिकारी बीरमाना के जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के लिये दोषी पाया गया है। उक्त तीनों ईमित्र कियोस्क को दिशा निर्देशों की अनुपालना न करते हुए कार्य करने के कारण स्थायी रूप से बंद किया गया है।