- कम ई-केवाईसी करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने के दिये निर्देश
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवाना है अनिवार्य
- लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं मई एवं जून माह का राशन
रविवार दिल्ली नेटवर्क
जयपुर : जिला रसद अधिकारी, जयपुर ग्रामीण श्रीमती अनुराधा गोगिया ने गुरुवार को बस्सी उपखण्ड की उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गोगिया ने उचित मूल्य दुकानदार को सभी पात्र परिवारों की ई-केवाईसी करने तथा माह मई 2024 का गेहूं वंचित परिवारों को देने के निर्देश प्रदान किये।
निरीक्षण के दौरान कम ई-केवाईसी करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। श्रीमती गोगिया ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा माह मई 2024 खाद्य सुरक्षा योजना के वितरण की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। ऐसे चयनित पात्र उपभोक्ता जिनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत का गेहूं प्राप्त नहीं किया है वे अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड, आधार कार्ड उचित मूल्य दुकानदार को प्रस्तुत कर माह मई एवं जून 2024 की राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जयपुर ग्रामीण के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र 6 लाख परिवारों को 30 जून 2024 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी की कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारी श्री कल्याण सहाय करोल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।