रविवार दिल्ली नेटवर्क
मुंबई: “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना को कुछ हद तक संशोधित किया गया है और आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है, जबकि इस शर्त में छूट दी गई है कि संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक भूमि का मालिक होने पर लाभ नहीं लिया जाएगा।
21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली और 60 वर्ष की आयु तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब यह आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसलिए, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। हालाँकि, अब इस ज़मीन की शर्त में भी ढील दे दी गई है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अंतरिम बजट में राज्य में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ की घोषणा की। अब आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी महिलाएं आवश्यक दस्तावेज पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी, महिला बाल कल्याण विभाग और सेतु कार्यालय में उमड़ रही हैं। लाभार्थी महिलाओं को आवश्यक सरकारी दस्तावेजों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। महिला का नाम महाराष्ट्र निवासी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, बैंक खाता, राशन कार्ड में शामिल होने की शर्त के कारण सरकारी कार्यालय व सेतु केंद्र पर महिलाओं व परिवारों की काफी भीड़ देखी गयी।
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हालाँकि, इस योजना का लाभ पाने के लिए आय प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जिन महिलाओं को अब तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनके पास ये सरकारी दस्तावेज नहीं होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं इन दस्तावेजों को लेने के लिए तहसील कार्यालय के सेतु केंद्र पर भीड़ लगाने लगी हैं। इन दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को अपना काम-काज छोड़कर तलाठी पंचनामा, पासपोर्ट फोटो आदि आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए भागना पड़ता है।
ग्रामीण इलाकों में इस योजना के लिए 2 जुलाई तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके लिए आवेदन भरना मुश्किल होगा। विकल्प के तौर पर एक शपथ पत्र तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। इन दस्तावेजों को तैयार करने में कुछ एजेंटों द्वारा लाभार्थी महिलाओं को लूटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में योजना का लाभ लेने के चक्कर में कुछ लाभार्थियों की जेब पर डाका पड़ेगा।
आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त तक है
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा बजट में घोषित ‘मुख्यमंत्री-माजी माझी लाडकी बहीण के लिए आवेदन करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है और लाभार्थी महिलाएं अब 31 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में खुद घोषणा की कि योजना के प्रति लाभार्थी महिलाओं की प्रतिक्रिया और जन प्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिन लाभार्थी महिलाओं ने 31 अगस्त तक आवेदन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जुलाई से 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड में पहले उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि लाभार्थी महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 4 पहचान पत्र/प्रमाण पत्र जो 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा।