लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अर्जी ठुकराई

Lucknow court rejected the application of Congress spokesperson Pawan Kheda

अजय कुमार

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के लिए अपमानजनक बयानबाजी करने के मामले में लखनऊ की एक कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एमपीएमएल कोर्ट ने किया। गौरतलब हो,भाजपा के एमएलसी एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के विरूद्ध 20 फरवरी 2023 को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अधिवक्ता के के मिश्र व अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके दिवंगत पिता को अपमानित करने बयानबाजी की थी। इससे देश की जनता बहुत आहत हुई थी। परिणामस्वरूप देश में कई जगहों पर आहत लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपित प्रवक्ता ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई, जिस पर न्यायालय ने इस प्रकरण से जुड़े सभी मुकदमों को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस द्वारा जांच के उपरांत आरोपित के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आरोपित में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत से जमानत प्राप्त कर ली ।

मजिस्ट्रेट द्वारा पांच जनवरी 2023 को आरोप का निर्धारण कर साक्ष्य की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आरोपित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारत किए गए आरोपों से असंतुष्ट होकर जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपित की रोक लगाने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।