प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित : जिला निर्वाचन अधिकारी

Maximum limit of election expenditure per candidate fixed at Rs 40 lakh: District Election Officer

रविवार दिल्ली नेटवर्क

नयी दिल्ली : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव- 2024 के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा किचुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट देखी जा सकती है।