रविवार दिल्ली नेटवर्क
रामपुर : अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा के खिलाफ जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला विचाराधीन था। इस मामले में फाइनल बहस पूरी हो चुकी थी। इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के अपर सिविल जज शोभित बंसल ने फैसला सुनाया।
जया प्रदा के खिलाफ साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में थाना स्वार में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि जया प्रदा द्वारा साल 2019 में सड़क का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही बिना परमिशन के रोड शो भी किया। जया पक्ष के अधिवक्ता नजर अब्बास ने बताया कि जया प्रदा नाहटा के खिलाफ वीडियो एविडेंस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सर्टिफिकेट अभियोजन पेश नहीं कर सका।
जया प्रदा पर आरोप था कि उन्होंने स्वार क्षेत्र में रोड शो और रैली निकाली थी। इसमें चुनाव फ्लाइंग स्क्वायड के मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। इसका ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट रामपुर में चल रहा था। मामला प्रॉसीक्यूशन द्वारा साबित नहीं किया जा सका। इसमें आज जजमेंट दिया गया। इस मौके पर जया प्रदा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था। साजिश कोर्ट में साबित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा षड्यंत्र करने वालों को वह सबक सिखाएंगी।