डासना मंदिर के महंत यति और योगी के मंत्री सहित 12 के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Non-bailable warrant against 12 including Mahant Yeti and Yogi minister of Dasna temple

अजय कुमार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत के परिवाद के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गैर जमानती वारंट जारी के के साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर नियत की है।

गौरतलब हो,नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 अगस्त 2013 को हुई पंचायत के मामले में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था,जिसके बाद पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, यशपाल पंवार और साध्वी प्राची कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, शिव कुमार, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, कल्लू, योगेश, मिंटू के हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, यति नरसिंहानंद, सचिन और रविंद्र के भी गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। प्रकरण में कुल 21 आरोपी थी, जिनमें से पूर्व प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर का निधन हो चुका है।