एकमुश्त समाधान योजना मे, डिस्कांम के लगभग 33 लाख उपभोक्त्ता होगें लाभान्वित

Around 33 lakh Discom consumers will be benefited under the one-time settlement scheme

दीपक कुमार त्यागी

  • योजना तीन चरणों में 15 दिसम्बर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।
  • एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत, डिस्कांम के सभी 14 जनपदों में आयोजित होगें विद्युत कैम्प।
  • घर-घर योजना की मुनादी और मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि से योजना का अनाउन्समेन्ट कराया जाऐगा।
  • उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुँचाने के लिए, हर संभव कदम उठाये जाऐगें।
  • योजना का लाभ लेने के लिए, उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • 30 सितम्बर 2024 तक के, बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट।
  • एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में, बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शतप्रतिशत छूट का लाभ।
  • उपभोक्ता, योजना का लाभ उठाने के लिए, विभागीय खंड/ उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से, पंजीकरण करा सकते हैं।

मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबन्ध निदेशक ईशा दुहन आई०ए०एस०, ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए, प्रदेश सरकार द्वारा, एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसम्बर 2024 से लागू होगी। इस योजना में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान, औद्योगिक श्रेणी के लगभग 3337838 उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उन्हीं उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जो प्रथम चरण में, पंजीकरण कराऐगें।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अन्तिम उपभोक्ता तक, योजना का लाभ पहुंचाने के लिये योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, डिस्कांम के सभी 14 जनपदों में कैम्पों का आयोजन किया जाए। उन्होनें निर्देश दिये है कि अधिकारी घर-घर योजना की मुनादी कराना सुनिश्चित करें। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि से योजना, का एनाउन्समेन्ट कराये गाँव-गाँव में लाउडस्पीकर द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। उन्होने कहा कि लाखों उपभोक्ताओ को योजना का लाभ देने के लिए हर संभव कदम उठाये जायें।

किसानों को सीधा लाभ पहुँचने के लिए, निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के, बकाये विद्युत बिलों के विलम्बित विद्युत अधिभार मे छूट लेने के लिए, 07 मई 2024 से पंजीकरण कराये जा रहे हैं। प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि किसानों को योजना का लाभ पहुँचे इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू (एल.एम.वी.-1), वाणिज्यिक (एल.एम. वी.-2). निजी संस्थान (एल.एम.वी.-4 बी), औद्योगिक (एल.एम.वी.-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ताओ को विद्युत बिलों में अधिभार में, छूट से राहत मिलेगी। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि पश्चिमांचल डिस्कांम सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एकमुश्त समाधान योजना से, 80159 उपभोक्ता मेरठ क्षेत्र प्रथम मेरठ, 347535 उपभोक्ता मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ, 51143 उपभोक्ता गाजियाबाद क्षेत्र प्रथम, गाजियाबाद, 175592 उपभोक्ता गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, गाजियाबाद, 79722 उपभोक्ता गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय, गाजियाबाद, 447506 उपभोक्ता बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर, 442940 उपभोक्ता मुजफ्फरनगर क्षेत्र, मुजफ्फरनगर, 354128 उपभोक्ता, सहारनुपर क्षेत्र, सहारनपुर, 141104 उपभोक्ता नोएडा क्षेत्र, नोएडा, 669236 उपभोक्ता मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद एवं 548773 गजरौला क्षेत्र, के उपभोक्ताओं सहित, डिस्कांम के लगभग 3337838 उपभोक्ता लाभान्वित होगे। उन्होनें कहा कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को, अधिभार में छूट का सर्वाधिक लाभ होगा।

योजना के अन्तर्गत, घरेलू (एल.एम.वी.-1), वाणिज्यिक ( एल.एम.वी.-2), निजी संस्थान (एल.एम.वी.-4 बी), औद्योगिक (एल.एम.वी. -6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य विजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए है। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर, उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते है। विलंबित भुगतान अधिभार में, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाऐगी। वही, किश्तों मे भुगतान पर प्रथम चरण में छूट कमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट कमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड / उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं।