छांगुर बाबा मामले में 13 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

Properties worth Rs 13 crore seized in Changur Baba case

इंद्र वशिष्ठ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा और नवीन रोहरा से संबंधित मनी लॉंड्रिंग के एक मामले में नीतू नवीन रोहरा के नाम से खरीदी गई 13.02 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये सभी अचल संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित हैं।

ईडी ने एटीएस, लखनऊ द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी एक बड़े पैमाने की साजिश का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने छांगुर बाबा को 28 जुलाई 2025 और नवीन रोहरा को 4 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी जेल में हैं
छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों पर बलरामपुर स्थित चांद औलिया दरगाह परिसर से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है, जहां वे नियमित रूप से भारतीय और विदेशी नागरिकों की बड़ी सभाएं आयोजित करते थे। उन पर अन्य धर्मों के लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और हिंदू धर्म से जुड़े आर्थिक रूप से वंचित लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए व्यवस्थित रूप से उकसाने/प्रेरित करने, दबाव डालने और छल करने का आरोप है।

ईडी की जांच से पता चला है कि छांगुर बाबा और नवीन रोहरा ने एक सुनियोजित साजिश रची थी। उन्होंने अज्ञात, संदिग्ध स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी, यूनाइटेड मरीन एफजेडई के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। बाद में, 21.08 करोड़ रुपये की वह राशि नवीन रोहरा के एनआरई/एनआरओ खातों के माध्यम से भारत भेजी गई। छांगुर बाबा और नवीन रोहरा द्वारा दुबई से भारत लाए गए धन का उपयोग उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में नवीन रोहरा की पत्नी नीतू रोहरा के नाम पर कई अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया।