खाली चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे। जो विचार सामने आया वह यह था कि चुनाव प्रहरी मूकदर्शक नहीं रह सकता और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन पर कुछ वादों के अवांछनीय प्रभाव को नजरअंदाज कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक निर्धारित प्रारूप में वादों का खुलासा सूचना की प्रकृति में मानकीकरण लाएगा और मतदाताओं को तुलना करने और एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। यह सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखने में मदद करेगा। इन कदमों को अनिवार्य बनाने के लिए, चुनाव आयोग की योजना आदर्श आचार संहिता में संबंधित धाराओं में संशोधन की जरूरत है।
डॉ सत्यवान सौरभ
देश में चुनाव के दौरान हमने अक्सर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बड़े बड़े वादों की भरमार देखते है। जैसे फ्री लैपटॉप, स्कूटी, फ्री हवाई यात्रा, मुफ्त टीवी, मुफ्त बिजली, मुफ्त चूल्हा, जैसी लंबी फेहरिस्त में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने अब लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि पार्टी की तरफ से चुनाव के दौरान किए जाने वाले वादों के फंड यानी वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी भी वोटरों को दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय मांगी है।
चुनाव आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा कि दल वोटरों को अपने वादों की सटीक जानकारी दें और बताएं कि उसके लिए वित्तीय संसाधन हैं या नहीं या कैसे जुटाए जाऐंगे। जब दल वोटरों को अपने वादों के आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने की प्रमाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। चुनावी वादों को लेकर पूरी जानकारी वोटरों को नहीं देते और उसके देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अनुचित असर को वह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए खोखले वादे देश को खोखला करते हैं इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि उनके द्वारा किए जाने वाले वादे राज्य या केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे के अंदर टिकाऊ हैं।इसके लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है।
दलों से इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग के इस सुझाव का विरोध भी कर रहे है। वहीं चुनाव में फ्री स्कीम या कहें फ्रीबीज़ का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। मुफ्त के चुनावी वादों का मामला अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए तीन जजों की पीठ को सौंप दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन करना सही होगा, लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार करना जरूरी है।
विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। ये समितियां एवं आयोग हैं- तारकुंडे समिति (वर्ष 1974-75), चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990), राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993), चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998), चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999), चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2004), शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007), चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010)
खाली चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे। जो विचार सामने आया वह यह था कि चुनाव प्रहरी मूकदर्शक नहीं रह सकता और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन पर कुछ वादों के अवांछनीय प्रभाव को नजरअंदाज कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक निर्धारित प्रारूप में वादों का खुलासा सूचना की प्रकृति में मानकीकरण लाएगा और मतदाताओं को तुलना करने और एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। यह सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखने में मदद करेगा। इन कदमों को अनिवार्य बनाने के लिए, चुनाव आयोग की योजना आदर्श आचार संहिता में संबंधित धाराओं में संशोधन की जरूरत है।
लोकतंत्र में, मुफ्त उपहारों के मार्च को अवरुद्ध करने या अनुमति देने की शक्ति मतदाताओं के पास होती है। तर्कहीन मुफ्त उपहारों को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के बीच आम सहमति की आवश्यकता है कि मतदाता तर्कहीन वादों से प्रभावित न हों। संसद में रचनात्मक बहस और चर्चा मुश्किल है क्योंकि फ्रीबी संस्कृति का हर राजनीतिक दल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए, उपायों का प्रस्ताव करने के लिए न्यायिक भागीदारी की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए उपहारों को विनियमित करने के तरीके पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की है। लोगों को मुफ्त उपहार देने की तुलना में उपयोगी कौशल प्रदान करना हमेशा बेहतर होता है। एक नीति-आधारित विस्तृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होने में कुछ भी गलत नहीं है जो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के लिए सुविचार तैयारी की जरूरत होती है और चुनाव से ठीक पहले इसे तैयार नहीं किया जा सकता है। वित्त आयोग के प्रमुख एन के सिंह ने हाल ही में कहा था कि इस तरह की रियायतों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा “राजकोषीय आपदा के लिए त्वरित पासपोर्ट” है। इसलिए, आदर्श बनने से पहले उनसे बचने की जरूरत है।
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आकार और कद में वास्तव में अविश्वसनीय है। लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का अंतिम स्रोत है और इसकी सफलता और विफलता उनकी बुद्धि, चेतना और सतर्कता पर निर्भर करती है। एक सरकार “लोगों और लोगों द्वारा” को स्वाभाविक रूप से “लोगों के लिए” आदर्श शासन प्रदान करना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह बहुत दूर है। लोकतंत्र के साथ मूल मुद्दा यह है कि मतदाता तर्कसंगत या सही मायने में सूचित विकल्प नहीं बनाते हैं। उनका राजनीतिक निर्णय लेना पूर्वकल्पित मानदंडों से प्रेरित लगता है और साथ ही तत्काल संतुष्टि के लिए एक पूर्वाग्रह है, इस प्रकार अधिकांश लोकतंत्रों को अल्पकालिक विकास पहलू पर केंद्रित रखा गया है। इस प्रकार, विभिन्न रियायतें और मुफ्त उपहार चुनाव की पवित्रता को भंग करते हैं। उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान का मतदाता के व्यक्तित्व और उनकी पसंद पर बड़ा असर पड़ता है।
चुनाव या चुनाव पूर्व अस्तित्व में मुफ्त उपहार और दान का वितरण एक गहरी अंतर्निहित परंपरा है जो लोकतांत्रिक भारत के आदी है। फ्रीबीज अक्सर नकद, रिश्वत, मुफ्त चावल, साड़ी, या कर्जमाफी का रूप ले लेता है और पार्टियों द्वारा इसका अनिवार्य अभ्यास मुख्य रूप से सभी चुनाव अभियानों में केंद्र स्तर से आगे निकल गया है। इसलिए, चुनाव पूर्व और बाद की अवधि के दौरान मतदाताओं को नकद या वस्तु के रूप में मुफ्त उपहार देने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस तरह की लुभावनी योजनाओं के प्रति बढ़ती संभावना वोट हासिल करने में उनकी स्पष्ट सफलता का एक कारक है, जो प्रक्रिया में वोट-बैंक का निर्माण करती है।