जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

Action under Gangster Act against the accused who committed heinous crime

दीपक कुमार त्यागी

01 वांछित अभियुक्त को इन्दिरापुरम थाना पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार

गाजियाबाद : पुलिस उपायुक्त ट्रान्स हिण्डन जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना इन्दिरापुरम पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 03 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

थानाध्यक्ष रवेंद्र गौतम ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा स्नैचिंग (झपट्टमारी) जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 895/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 बनाम बलराम पुत्र भगत किशोर, शशि पुत्र भूप सिंह, रवि सोनी पुत्र अजय सोनी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी क्रम मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे वांछित अभियुक्त रवि सोनी पुत्र अजय सोनी निवासी चलन विहार बालाजी मन्दिर के पास थाना अंकुर बिहार गाजियाबाद को दिनांक 16 अगस्त 2025 को बालाजी मंदिर चमन विहार के पास से गिरफ्तार किया गया।

थानाध्यक्ष रवेंद्र गौतम ने बताया कि इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्नैचिंग जैसे अपराधों से संबंधित डी – 364/2025 गैंग पंजीकरण है। जिसके सदस्य बलराम पुत्र स्व० भगवत किशोर, निवासी नन्दनगरी दिल्ली पर चार मामले दर्ज हैं, शशि पुत्र भूप सिंह, निवासी नन्दनगरी पर चार मामले दर्ज हैं उसको 2 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था और रवि सोनी पुत्र अजय सोनी, निवासी चमन विहार, अंकुर विहार, गा०बाद पर एक मामला दर्ज हैं उसको 16 अगस्त 2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।