राज्य में 85 फर्मों पर कार्यवाही कर 2 लाख 29 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

Action was taken against 85 firms in the state and a fine of Rs 2 lakh 29 thousand was imposed

रविवार दिल्ली नेटवर्क

जयपुर : खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में 9वें दिन 85 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिनमे 05 फर्मो पर कम माप तौल करना तथा 50 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये गये। टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 2 लाख 29 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है।