25 मई को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी 700 बाजार- CTI

All 700 markets of Delhi will remain closed on May 25 - CTI

दीपक कुमार त्यागी

  • अगर कोई दुकान या फैक्ट्री खोलेगा तो भी कर्मचारियों को देना होगा वेतन सहित अवकाश
  • चुनाव आयोग और लेबर डिपार्टमेंट के आदेश पर सीटीआई की 700 बाजारों के व्यापारी संगठनों से अपील

दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें फेज में राष्ट्रीय राजधानी के सातों लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा।

इसको लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने व्यापारियों और सभी मार्केट एसोसिएशन्स से आह्वान किया है कि 25 मई को दुकानें बंद रखें।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे , साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में भी छुट्टी होगी।

बृजेश गोयल ने कहा कि कभी कभी कुछ रिटेल सेक्टर के दुकानदार वोट डालने के बाद शाम को दुकान खोल लेते हैं , यदि किन्हीं कारणों से दुकान खोलनी भी पड़ें, तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें , ऐसा सीटीआई की ओर से सभी व्यापारियों को संदेश दिया गया है , और ना ही किसी कर्मचारी या स्टाफ की सैलरी काटी जाए।
चुनाव आयोग और लेबर डिपार्टमेंट ने भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए कर्मचारियों और स्टाफ को पेड होली डे देने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है।
थोक बाजारों समेत सभी 700 बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।

फिर भी रिटेल में कोई अपनी शॉप खोलता है, तो वोट डालकर आएं। मगर, लेबर पर किसी तरह का प्रेशर नहीं हो। इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से अपील है कि वो भी मतदान करके ही काम पर पहुंचे। बृजेश ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, व्यापार और औद्योगिक इकाइयों समेत व्यवसासिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दे चुकी है कि वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी दें और पैसे नहीं काटें। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोटिंग का हक है। उसे मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा है कि ऐसे किसी मतदाता कर्मचारी धारा 135बी लागू नहीं है, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित कार्य को खतरा या उसमें भारी नुकसान होता हो।