इलाहाबाद जिला अदालत ने आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश को बेगुनाह करार दिया

Allahabad district court declares accused underworld don Om Prakash innocent

रविवार दिल्ली नेटवर्क

इलाहाबाद : प्रयागराज के बहुचर्चित सर्राफा व्यापारी अपहरण कांड मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद जिला अदालत ने आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ़ बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को बेगुनाह करार दिया। वहीं, दूसरे भांजे विकल्प समेत आठ दोषी करार दिए गए है। पांच सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी का अपहरण किया गया था। पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। करीब नौ साल चले ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने 21 गवाह पेश किए। इस मामले में विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद यादव, महेंद्र यादव, चंद्रमोहन यादव, विनीत परिहार, संदीप चौधरी उर्फ राजेश कुमार, राकेश सिंह, गोलू उर्फ अभिषेक यादव अपहरण और फिरौती मांगने में दोषी करार दिए गये हैं।