बलौदाबाजार जिले में शांति का वातावरण हो रहा है स्थापित, धारा 144 का दायरा हुआ सीमित

An atmosphere of peace is being established in Balodabazar district, the scope of Section 144 is limited

रविवार दिल्ली नेटवर्क

रायपुर : बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में गत 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद अब जिले में शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी जिले की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रख रहे हैं। कलेक्टर श्री सोनी ने जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब धारा 144 का दायरा सीमित कर दिया है। अब केवल संयुक्त जिला कार्यालय परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) के आसपास 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू रहेगा। इस आशय का आदेश आज कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

गौरतलब है कि श्री दीपक सोनी ने बालौदाबाजार जिले के कलेक्टर का पदभार संभालते ही लोगों में सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर की पहल पर लोगों के दैनिक कार्य अब धीरे-धीरे रूटिन में होने लगे है। जिले के ग्रामीण भी अब सुगमता के साथ शासकीय कार्यालय आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की अशांति की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा आज जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 को सीमित करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर घटित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।