आतंकियों,बदमाशों,तस्करों की 109 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की

Assets worth Rs 109 crore belonging to terrorists, miscreants and smugglers have been confiscated

इंद्र वशिष्ठ

एनआईए द्वारा की गई 140 मामलों की तफ्तीश अदालत में सही साबित हुई है।

एनआईए के कुल 147 मामलों में अदालत द्वारा अब तक निर्णय/ फैसला दिया गया है, जिनमें से 140 मामलों में 595 अपराधियों को सजा हुई है।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सभा में सांसद नीरज शेखर और सांसद आदित्य प्रसाद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।

640 मामले दर्ज-
गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार एनआईए ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक कुल 640 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 109 मामलों में सक्रिय जांच तथा 395 में आगे की जांच चल रही है। 505 मामलों में अदालत में आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं। एनआईए द्वारा अब तक 4174 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 595 की सज़ा/ दोषसिद्धि हुई है।अदालत द्वारा कुल निर्णय दिए गए 147 मामलों में से 140 मामलों में सज़ा/ दोषसिद्धि हुई है।

543 संपत्तियां कुर्क-
एनआईए द्वारा तफ्तीश किए गए मामलों में सज़ा/ दोषसिद्धि की दर 95.23 फीसदी है। एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुल 543 संपत्तियों (चल और अचल) को जब्त/ कुर्क किया है, जिनकी कीमत 109.6 करोड़ रुपये है।

51 अदालत-
एनआईए द्वारा तफ्तीश किए गए मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए, देश भर में 51 विशेष अदालतें नामित की गई हैं। एनआईए के मामलों में प्रभावशाली अभियोजन के लिए एनआईए के पास वर्तमान में 135 विशेष लोक अभियोजक (पीपी) और 42 वरिष्ठ पीपी हैं।

एनआईए का कार्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों, आतंकी फंडिंग, जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन), मानव तस्करी तथा साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों की जांच करना है।