डिजिटल व्यापार समझौते और भारत की स्वदेशी डिजिटल क्षमताएँ

Digital trade agreements and India's indigenous digital capabilities

राष्ट्रीय हितों व डिजिटल संप्रभुता की दीर्घकालिक रक्षा का विश्लेषण

डॉ. सत्यवान सौरभ

डिजिटल युग में वैश्विक शक्ति-संतुलन तेल से डेटा की ओर, भू-राजनीति से तकनीक-राजनीति की ओर और पारंपरिक व्यापार से डिजिटल व्यापार की ओर निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो चुका है। ऐसे समय में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे दो समानांतर दवाबों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है—एक ओर वैश्विक डिजिटल व्यापार समझौतों में सम्मिलित होकर तीव्र होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वयं को एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी डिजिटल क्षमताओं, डेटा संसाधनों, तकनीकी नीति-निर्माण और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने की अनिवार्यता भी है। समस्या का केंद्रबिंदु यह है कि कई डिजिटल व्यापार समझौते ऐसे प्रावधानों से भरे हुए हैं जो सतही तौर पर मुक्त, सहज और त्वरित डिजिटल प्रवाह की वकालत करते हैं, किंतु वस्तुतः वे विकासशील देशों की नीति स्वायत्तता, घरेलू तकनीकी उद्योग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और दीर्घकालिक रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करते हैं।

भारत की स्थिति विशेष रूप से इसलिए संवेदनशील है क्योंकि भारत एक विशाल डिजिटल बाजार, अत्यधिक उपभोग आधारित डेटा-संपदा, और वैश्विक मूल्य-श्रृंखला का उभरता हुआ तकनीकी केंद्र है। अतः डिजिटल व्यापार समझौते भारत की डिजिटल प्रगति के लिए अवसर भी हैं और जोखिम भी। यह समझना आवश्यक है कि कैसे ये समझौते भारत की स्वदेशी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए क्या संरचनात्मक सुधार अपेक्षित हैं।

डिजिटल व्यापार समझौतों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की नियामक स्वायत्तता पर पड़ता है। विकसित देशों द्वारा संचालित ऐसे समझौते अक्सर डेटा के मुक्त प्रवाह, डेटा स्थानीयकरण पर प्रतिबंध, डिजिटल सेवाओं पर गैर-भेदभाव, सोर्स कोड की सुरक्षा और स्वामित्व एल्गोरिदम के खुलासे पर रोक जैसी धाराओं को सम्मिलित करते हैं। ये प्रावधान भारत जैसे देश के लिए समस्यात्मक इसलिए हैं क्योंकि भारत अभी भी अपने डेटा शासन मॉडल, डिजिटल सुरक्षा ढाँचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति को धीरे-धीरे विकसित कर रहा है। भारत को यह अधिकार होना चाहिए कि वह डेटा कहाँ संग्रहीत हो, कौन इसका उपयोग करे, और इसका वाणिज्यिक व सामरिक महत्व किस प्रकार परिभाषित हो। यदि ये अधिकार किसी बहुपक्षीय समझौते में सीमित हो जाते हैं, तो भारत की नीति-निर्माण क्षमता बाधित हो जाती है।

डेटा स्थानीयकरण भारत के लिए केवल एक तकनीकी या वाणिज्यिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर संप्रभुता, डिजिटल न्याय और आर्थिक अवसरों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब डिजिटल व्यापार समझौतों में यह शर्त होती है कि कोई देश डेटा स्थानीयकरण लागू नहीं कर सकता, या केवल सीमित परिस्थितियों में कर सकता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि भारत अपने डेटा को विदेशी क्लाउड, विदेशी कंपनियों और विदेशी सर्वर संरचनाओं पर निर्भरता के साथ संचालित करने को बाध्य हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एआई मॉडल, बिग डेटा एनालिटिक्स, नागरिक डिजिटल सेवाएँ और वित्तीय सुरक्षा प्रणाली विदेशी नियंत्रण-क्षेत्र में चली जाती हैं, जो दीर्घकाल में भारत की तकनीकी स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

स्वदेशी डिजिटल क्षमताओं पर दूसरा बड़ा प्रभाव डिजिटल औद्योगिक नीतियों पर लगने वाली सीमाओं के रूप में सामने आता है। डिजिटल व्यापार समझौते प्रायः यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी देश विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं या डिजिटल व्यापार कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में यह “भेदभाव” अक्सर नीतिगत प्रतिबंध बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत घरेलू क्लाउड सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा देना चाहता है, या घरेलू एआई अवसंरचना का विकास करना चाहता है, तो यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा यदि समझौतों में विदेशी कंपनियों के लिए अनिवार्य “नॉन-डिस्क्रिमिनेशन” या “नेशनल ट्रीटमेंट” जैसी शर्तें शामिल हों।

सोर्स कोड और एल्गोरिदमिक पारदर्शिता भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ डिजिटल व्यापार समझौते भारत की क्षमता-निर्माण को बाधित कर सकते हैं। कई समझौतों में यह शर्त होती है कि कोई भी सदस्य-देश विदेशी कंपनियों से सोर्स कोड या एल्गोरिद्मिक जानकारी की मांग नहीं करेगा। सतही तौर पर यह बौद्धिक संपदा की सुरक्षा जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इससे घरेलू प्रतिस्पर्धा, स्वदेशी तकनीकी नवाचार और नियामकीय पारदर्शिता प्रभावित होती है। भारत यदि एआई मॉडल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय तकनीक या साइबर सुरक्षा ढाँचों को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि इन तकनीकों का मूल संरचनात्मक व्यवहार क्या है। लेकिन यदि समझौते इसे कानूनी रूप से असंभव बना दें, तो भारत एक सतही उपभोक्ता मात्र बनकर रह जाता है, निर्माता नहीं।

डिजिटल व्यापार समझौतों का एक और गंभीर प्रभाव वैश्विक तकनीकी कंपनियों से कराधान के अधिकार पर पड़ता है। कई समझौते डिजिटल सेवा कर, समानता कर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त भार को प्रतिबंधित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियाँ भारतीय बाजार से विशाल राजस्व अर्जित करती हैं, परंतु भारत को उनसे अपेक्षित कर नहीं मिल पाता। इससे न केवल भारत की वित्तीय क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि घरेलू कंपनियों को भी असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यापार समझौते भारत को भविष्य में अपनी डिजिटल रणनीति को लचीले रूप से बदलने से भी रोक सकते हैं। जब कोई देश किसी समझौते में कठोर प्रतिबद्धताएँ कर देता है, तो आने वाले वर्षों में उसके लिए तकनीकी क्षेत्र में बदलते खतरों और अवसरों के अनुसार नीतियों में संशोधन करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, साइबर सुरक्षा, डीपफेक विनियमन, एआई नैतिकता, डिजिटल मुद्रा शासन या क्लाउड नियंत्रण जैसे क्षेत्र अत्यंत गतिशील हैं। लेकिन यदि समझौते में ऐसी शर्तें हों जो भारत की विवेकाधीन शक्ति को सीमित कर दें, तो भारत अपनी डिजिटल भविष्य-निर्माण क्षमता खो देता है।

दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत को कई स्तरों पर सुधारों और रणनीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले, भारत को डिजिटल संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से परिभाषित और संस्थागत रूप देना होगा। डेटा शासन, एआई नीति, डिजिटल प्लेटफॉर्म विनियमन और साइबर सुरक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से ऊपर घरेलू कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से इस दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए हैं, परंतु इसे और व्यापक डिजिटल अधिकार-आधारित ढाँचे की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार स्वदेशी डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में निहित है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण, उन्नत चिप डिजाइन, घरेलू क्लाउड, एआई कम्प्यूट अवसंरचना, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था तभी स्वतंत्र और स्थायी हो सकती है जब उसकी नींव पराई तकनीक पर निर्भर ना हो। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल—आधार, यूपीआई, डीआईजीआईलॉकर, ओएनडीसी—एक उदाहरण है कि कैसे सार्वजनिक नियंत्रण में निर्मित प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर नवाचार का आधार बन सकती हैं।

तीसरा, भारत को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में स्पष्ट “रेड लाइन्स” के साथ प्रवेश करना चाहिए। भारत को साफ-साफ यह बताना होगा कि वह किन मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा—विशेषतः डेटा स्थानीयकरण, डिजिटल कराधान, एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी डेटा, संवेदनशील तकनीकें और स्वदेशी डिजिटल उद्योगों के संरक्षण के मुद्दे। यदि समझौते इन क्षेत्रों में अत्यधिक बाधात्मक हों, तो भारत को उनका हिस्सा बनने से इंकार करने का भी अधिकार होना चाहिए, जैसा कि भारत ने कई बार वैश्विक ई-कॉमर्स नियमों में अनुचित शर्तों के कारण किया है।

चौथा, भारत को डिजिटल व्यापार वार्ता में केवल एक उपभोक्ता या बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक तकनीकी शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कौशल-आधार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का विशाल समूह और उभरती हुई स्टार्टअप प्रणाली है। भारत को तकनीकी प्रतिभा को वार्ता की शक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। यह एक निर्यात योग्य क्षमता है—भारत तकनीकी सेवाओं, डिजिटलीकरण विशेषज्ञता और एआई मॉडल-ट्रेनिंग क्षमताओं का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, बशर्ते उसकी नीति स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

पाँचवाँ सुधार संप्रभु कंप्यूटिंग प्रणाली के निर्माण से संबंधित है। भविष्य में डेटा ही नहीं, बल्कि कम्प्यूटिंग शक्ति भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनेगी। भारत को सुरक्षित, स्वदेशी और उच्च क्षमता वाली क्लाउड प्रणाली, सैन्य-ग्रेड साइबर नेटवर्क, एआई कम्प्यूट स्टैक और सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन की दिशा में निवेश बढ़ाना चाहिए। चीन का उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब कोई देश अपने कंप्यूट स्टैक पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह डिजिटल अर्थव्यवस्था में निर्णायक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है।

सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सुधार एक सुदृढ़ डिजिटल कूटनीति नीति का निर्माण है। डिजिटल व्यापार केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है; यह भू-राजनीति, रणनीति, गठबंधन, वैश्विक मानकों और तकनीकी प्रभुत्व का विषय भी है। भारत को वैश्विक डिजिटल मानकों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि वैश्विक नियम विकसित देशों के हित में नहीं, बल्कि व्यापक, समावेशी और बहुध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था के हित में बनें।

इन सभी पहलुओं को एक साथ देखने से स्पष्ट होता है कि डिजिटल व्यापार समझौते भारत के लिए एक अवसर भी हैं और चुनौती भी। इन समझौतों में शामिल होने से भारत वैश्विक डिजिटल बाजारों तक पहुंच, अधिक निवेश, उन्नत तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि ये समझौते भारत की नीति-स्वतंत्रता, डिजिटल सुरक्षा, नागरिक डेटा नियंत्रण और घरेलू तकनीकी उद्योग को कमजोर करते हैं, तो उनका दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी भी हो सकता है।

इसलिए, भारत को संतुलन की उस सूक्ष्म रेखा पर स्थिरता से चलना होगा जहाँ वह वैश्विक व्यापार का हिस्सा भी बने, परंतु अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को खोए बिना। यही भविष्य के भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक विकल्प है। डिजिटल व्यापार समझौते तभी भारत के लिए उपयोगी होंगे जब भारत उनका हिस्सा अपनी शर्तों पर बने—न कि विकसित देशों की शर्तों पर।

डिजिटल युग में संप्रभुता केवल सीमा या सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि डेटा, एआई, कंप्यूटिंग शक्ति, साइबर सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक पर नियंत्रण का प्रश्न है। यदि भारत अपने इन संसाधनों की रक्षा कर पाता है और स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाता है, तो भविष्य में वह न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता रहेगा, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति भी बनेगा। यही दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की सच्ची रक्षा है।