अपंजीकृत होटल / सराय संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त: सिटी मजिस्ट्रेट

District administration strict against unregistered hotel/inn operators: City Magistrate

दीपक कुमार त्यागी

अपंजीकृत होटल/सराय होंगे सील, प्रबंधक/संचालक/कर्मचारी पर होगी कार्यवाही: डॉ.सन्तोष कुमार उपाध्याय

गाज़ियाबाद : सिटी मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी डॉ.सन्तोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि जनपद गाजियाबाद में लगभग 2500 होटल/सराय/लॉज/मैरीज होम/ओयो संचालित हैं, जिसमें से 350 पंजीकृत है, उन 350 में से भी 200 होटल की फायर की एनओसी समाप्त हो चुकी है जिसके लिए उन्हें नोटिस भेज गये हैं। इसके साथ ही 413 होटल संचालकों द्वारा ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन किया गया है, किन्तु उनके द्वारा भी होटल संचालन सम्बंधित सभी विभागों से एनओसी प्राप्त नहीं की गयी।

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत सभी होटल /सराय /लॉज /मैरीज होम /ओयो आदि आते हैं और उन्हें ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत पंजीकरण करवाना होता है, जिसका नि:शुल्क पंजीकरण फार्म वीआईपी बाबू, कलेक्ट्रेट परिसर से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय पर प्राप्त किया जा सकता है और आपको पंजीकरण फार्म भी वहीं जमा करवाना है, जिसके लिए सिंगल विंडों सिस्टम हैं। इसके साथ आपको होटल, सराय आदि के संचालन हेतु 06 प्रकार की एनओसी प्राप्त करनी होती है जो कि आपको पुलिस, फायर, पर्यटन, विद्युत, राजस्व व सम्बंधित नगर निकाय से प्राप्त करनी होती है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी अपंजीकृत होटल /सराय /लॉज /मैरीज होम /ओयो आदि के प्रबंधकों/संचालकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा ​है कि ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की ​दशा में सीलिंग व विधिक की कार्यवाही हेतु तैयार रहें। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे अपंजीकृत होटलों/सराय के खिलाफ एक मुहिम के तहत कार्यवाही की जा रही है। अत: समय से अपना पंजीयन लेना सुनिश्चित करें।