केजरीवाल को सांसद आवास देना क़ानून के ख़िलाफ़ – अनूप पांडेय

Giving MP residence to Kejriwal is against the law - Anup Pandey

रविवार दिल्ली नेटवर्क

  • केजरीवाल और सिसोदिया के सांसद आवास में रहने के खिलाफ शिकायत
  • वरिष्ठ भाजपा नेता अनूप पांडेय ने राज्यसभा सभापति और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से की शिकायत,
  • शीघ्र कार्रवाई की मांग, आंदोलन की चेतावनी
  • जमानत पर चल रहे व्यक्ति का सांसद आवास में रहना गैरकानूनी: अनूप पांडेय

नई दिल्ली : भाजपा के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अनूप पांडेय ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर ज़मानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को रहने के लिए राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित आवास दिए जाने पर आपत्ति जताई है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ज़मानत पर चल रहे हैं, ऐसे में किसी राज्यसभा सांसद का आवास उन्हें रहने के लिए देना गैरकानूनी तथा लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादा का घोर उल्लंघन है। अनूप पांडेय ने बताया है कि सीएम की कुर्सी जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 5 फिरोजशाह रोड का बंगला दिया गया है। यह बंगला आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को आवंटित है।

वहीं मनीष सिसोदिया को 32 राजेंद्र प्रसाद रोड वाला बंगला दिया गया है जो राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आवंटित है। अनूप पांडेय ने कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपित हैं। ऐसे में आखिर किस हैसियत से ये लोग राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित बंगलों में रहेंगे? पत्र में पांडेय ने लिखा है कि केजरीवाल और सिसोदिया न सिर्फ आरोपी है बल्कि ज़मानत पर हैं, इसलिए ऐसे अवांछित लोगों को राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित बंगलों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, सांसद के लिए आवंटित बंगलों में मनमानी तरीके से रहने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अनूप पांडेय ने लिखा है कि जल्द ही इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आंदोलन और धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा।