अजय कुमार
लखनऊ : हरदोई के जिलाधिकारी का आठ महीने से अधिक समय तक सरकारी फोन बंद रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करा है। इसी के साथ जिले में असलहे के लाइसेंस का नवीनीकरण न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने डीएम का फोन लगातार बंद रहने का भी संज्ञान लिया और कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों में जिले के मुखिया से संपर्क कैसे किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने नजाकत अली की याचिका पर डीएम को सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का आदेश दिया। याची को असलहे का लाइसेंस 1989 में दिया गया था। इसे समय-समय पर नवीनीकरण कराया गया। पिछली बार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर फरवरी 2024 में डीएम हरदोई को प्रार्थना पत्र दिया गया, पर 8 महीने के बाद भी फैसला नहीं हुआ।