हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को दी मंजूरी

High Court approved the recognition process of nursing colleges

रविवार दिल्ली नेटवर्क

भोपाल : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जो अब तक रुकी हुई थी। इस निर्णय के साथ, 2024-25 सत्र से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा सकेगी। उच्च न्यायालय ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की वार्षिक निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह नियमित निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएगी और नर्सिंग छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेगी। इस निर्णय से अब छात्र नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे, जिससे नर्सिंग के इच्छुक छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नर्सिंग काउंसिल द्वारा किया जायेगा। जिससे प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस निर्णय को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।