रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली: आजकल हर कोई रोजाना के खाने से ज्यादा जंक फूड खाना पसंद करता है।पत्नी ने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता) के तहत शिकायत दर्ज कराई क्योंकि उसने उसे जंक फूड खाने की इजाजत नहीं दी थी। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही जांच पर भी रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने की। एम नागप्रसन्ना ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत बेहद बचकानी है।
एम नागप्रसन्न ने पति के खिलाफ चल रही सभी जांचों को रोकने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें एक हलफनामा जमा करने का आदेश दिया और उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी। इसी बीच महिला ने इस मामले में परिवार वालों पर आरोप लगाया।