बिजली चोरी के मामले में आरोपी को 6 माह के कारावास सहित 60 हजार रुपये का जुर्माना

In the case of electricity theft, the accused was sentenced to 6 months imprisonment and a fine of Rs 60 thousand

रविवार दिल्ली नेटवर्क

भोपाल : न्यायालय लटेरी की विशेष न्यायाधीश (विद्युत) श्रीमती कविता दीप खरे ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा वृत्त के लटेरी वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम महोटी निवासी कल्याण चिढ़ार को चार वर्ष पुराने विद्युत चोरी के मामले में दोषी मानते हुए 6 माह के कारवास सहित 60 हजार 960 रुपए जुर्माना किया है।

गौरतलब है कि कंपनी के लटेरी वितरण केन्द्र कनिष्ठ अभियंता श्री जगदीश लोधी द्वारा चैकिंग टीम सहित 7 जनवरी 2020 को अभियुक्त कल्याण सिंह चढ़ार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम महोटी के परिसर में निरीक्षण के दौरान 5 हॉर्स पावर आटा चक्की के अतिरिक्त अनधिकृत रूप से 3 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर सिंगल फेस से अवैध रूप से आटा चक्की में उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय लटेरी द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद कल्याण सिंह चिढ़ार को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास तथा 60 हजार 960 रुपए जुर्माना से दंडित किया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।