
दीपक कुमार त्यागी
अभियुक्तों के घरों पर आदेश की एक-एक प्रति चिपकाकर ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुए जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर करने के आदेश से उनके परिजनों व आस-पास के लोगों को अवगत कराया गया।
गाजियाबाद : पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना इन्दिरापुरम पुलिस के द्वारा 02 अभियुक्त अकबर पुत्र मौ० युसुफ खान नि० फ्लैट नं0 617 जी न्यायखण्ड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद व राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी पुत्र मोहन कुमार गोला नि० म०नं0 87/88 सी न्यायखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।
एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया उक्त आदेश के अनुपालन में 07 सितंबर 2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त अकबर व राहुल कुमार उपरोक्त मौके पर न होने के कारण उनके परिवारीजनों को आदेश की तामील कराते हुए आदेश की एक-एक प्रति दोनों अभियुक्तों के परिजनों को दी गयी तथा दोनों अभियुक्तों के घरों पर आदेश की एक-एक प्रति चिपकाकर साथ ही ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुए जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर करने के आदेश से उनके परिजनों व आस-पास के लोगों अवगत कराया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी की अभियुक्तगण को आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना इन्दिरापुरम पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।
थानाध्यक्ष रवेंद्र गौतम ने बताया कि अभियुक्त अकबर उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गाली गलौच व मारपीट करने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट करने से सम्बन्धित 03 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर चोरी करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।