रविवार दिल्ली नेटवर्क
जबलपुर : मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के 13 प्रतिशत छात्रों का रिजल्ट रोकने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है, जुर्माना की राशि उसी से वसूल की जाए। जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्र की युगल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए दो सप्ताह में 13 प्रतिशत उम्मीदवारों की सूची के साथ पेश होने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।