रामपुर में जया प्रदा बइज्जत बरी

Jaya Prada honorably acquitted in Rampur

रविवार दिल्ली नेटवर्क

रामपुर : रामपुर में जया प्रदा बइज्जत बरी जिला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मशहूर सिने तारिका और पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बइज्जत बरी कर दिया है। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा आज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाजिर हुईं। आचार संहिता उल्लघंन के वाद संख्या 251/22 एनसीआर नंबर-37/19 धारा 171जी थाना केमरी पर दर्ज मुकदमे में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल की कोर्ट में आज फैसला/निर्णय सुनाया गया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें बइज्जत बरी किया गया है। दरअसल रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा ने साल 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिले के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 313 के तहत बयान भी अदालत में दर्ज हो चुके थे।

इस मामले में आज फैसले के लिए तारीख तय थी। जया प्रदा को इस मामले में बइज्जत बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जया प्रदा कोर्ट में हाजिर रहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करती हैं और उन्होंने कोई भी उल्लघंन नहीं किया था। साथ ही फैसले से वह बेहद खुश और भावुक हैं। वह यह पल कभी नहीं भूलेंगी।