रविवार दिल्ली नेटवर्क
जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मई, 2022 को वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए गुरूवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जयपुर व्यापार महासंघ के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में रालसा के सदस्य सचिव श्री दिनेश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से सभी व्यापारी अनादरित चैकों सहित वित्तीय लेन-देन के विवादों को आपसी राजीनामे से निस्तारित करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में केवल एक आवेदन के माध्यम से वित्तीय लेन-देन के विवादों का निराकरण संभव है। इसमें निर्णय त्वरित एवं प्रभावी है। यह लोक अदालत संपूर्ण भारत वर्ष में तहसील स्तर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य विवादों को आपसी समझाइश के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। सभी व्यपारियों को इस मंच का लाभ उठाना चाहिए।
बैठक में जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल, राजस्थान चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के सचिव श्री आनन्द महरवाल, फोर्टी सचिव श्री सुरेश सैनी, कैट जयपुर अध्यक्ष श्री सचिन गुप्ता, सर्राफा संघ के श्री मनीष खूंटेटा, जौहरी बाजार व्यापार मण्डल के मंत्री श्री राजकुमार वाधवानी, घी वालों का रास्ता व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री नीरज लुहाड़िया, लाल कोठी के श्री मोहन लाल सैनी एवं हल्दियों का रास्ता व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बज उपस्थित थे। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सचिव श्री धीरज शर्मा ने बैठक का संचालन किया।