रविवार दिल्ली नेटवर्क
बांसवाड़ा : लोकसभा आम चुनाव एवं बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के तहत 4 जून-2024 को स्थानीय गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय-बांसवाड़ा में मतगणना दिवस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू रहेगी।
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रजीत यादव ने गत 24 अप्रेल-2024 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सेहिता,1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा की निरन्तरता में आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार मतगणना दिवस पर जिले में किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संस्था, संघ इत्यादि द्वारा मतगगणना दिवस 04 जून-2024 मतगणना के दौरान मतगणना के पश्चात किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी वहीं मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात किसी प्रकार का विजय जुलूस निालना व समारोेेह आयोजित करना अनुमत नहीं होगा। आदेशानुसार उक्त निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शेष निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।