रविवार दिल्ली नेटवर्क
महासमुंद : महासमुंद जिले में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कुल 10,95,141 हितग्राहियों में से अब तक 7,23,687 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया हैै। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि योजनाओं को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत एकीकृत किया गया है। महासमुंद जिले में आयुष्मान कार्ड अब प्रत्येक मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में भी बनाए जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार प्राथमिकता एवं अंत्योदय वाले राशन कार्डधारी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से चार गुणा ज्यादा मेडिकल कवर प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये तक चिकित्सा सहायता एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार तक कि चिकित्सा सहायता राज्य के किसी भी पंजीकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सालय में प्रदान की जाती है।
महासमुंद जिले में वर्तमान में लगभग 7,23,687 पात्र हितग्राहियों को योजनांतर्गत ई-कार्ड जारी किया जा चुका है। जिले में 36 शासकीय चिकित्सालय एवं 15 निजी चिकित्सालय योजना अंतर्गत पंजीकृत है। योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक जिले में कुल 37,428 पात्र हितग्राहियों ने क्लेम किया। जिसके एवज में कुल 33 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपए का क्लेम दिया गया। क्लेम राशि में शासकीय चिकित्सालयों में 17527 क्लेम तथा निजी चिकित्सालय में 19901 क्लेम शामिल है, जिसकी क्लेम राशि शासकीय अस्पतालों के लिए 10 करोड़ 35 लाख 47 हजार और निजी अस्पतालों के लिए 23 करोड़ 53 लाख 83 हजार रुपए प्रदान किए गए है।
मालूम हो कि स्वास्थ्य बीमा कराना सभी नागरिकों के लिए अतिआवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आरंभ की है। इस योजना में सभी छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना को छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। जिससे कि वे बीमारियों में होने वाले इलाज के खर्च से बच सकें। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आ सके। इस योजना के तहत राज्य के शत प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य कवर है। इस योजना में राज्य तथा राज्य के बाहर के सभी सरकारी अस्पताल, पंजीकृत निजी अस्पताल और सीजीएचएस पंजीकृत अस्पताल उपचार के लिए अधिकृत है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।