रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल से तलाक के लिए अर्जी दायर की है। उन्हें फैमिली कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से तलाक की मंजूरी नहीं मिल पाई। उमर अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
“उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ पिछले 15 वर्षों से एक साथ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस शादी पर कानूनी मुहर क्यों नहीं लगाई गई जबकि यह पहले ही ख़त्म हो चुकी है?” ये सवाल उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से पूछा। उमर अब्दुल्ला की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने पायल नाथ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
एक समय उमर अब्दुल्ला और पायल की पति-पत्नी की जोड़ी जम्मू-कश्मीर की सबसे चर्चित जोड़ी थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उनके बीच कई सालों से रिश्ते खराब थे। 1994 में उनकी शादी हो गई। लेकिन 15 साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। 2009 से ये दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।
पायल एक सिख परिवार से आती हैं। उनके पिता रामनाथ भी भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। विभाजन से पहले वह लाहौर में रहते थे। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। राजनीति में आने से पहले उमर अब्दुल्ला ओबेरॉय होटल ग्रुप में काम करते थे। यहीं पर उनकी और पायल की मुलाकात हुई और एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हुआ। फिर 1994 में उनकी शादी हो गई। उस वक्त उनकी शादी खूब चर्चा में रही थी क्योंकि दोनों ने अंतर-धार्मिक विवाह किया था। उनके दो बेटे भी हैं। ज़मीर और ज़हीर।