प्रीति पांडेय
इस्लामी कट्टरपंथी शब्बीर अहमद शाह की पार्टी JKDFP पर लगा 5 साल का बैन, UAPA के तहत हुई कारवाई
जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर uapa के तहत प्रतिबंध लगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के जम्मू कश्मीर के अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी)को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
जेकेडीएफपी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, साथ ही आरोप है की इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस संगठन के खिलाफ यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।”भारत विरोधी” और “पाकिस्तान समर्थक” गतिविधियों के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। जम्मू-कश्मीर के एक प्रमुख अलगाववादी नेता शाह द्वारा 1998 में स्थापित, जेकेडीएफपी अलगाववादी मिश्रण हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक घटक था।
शाह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुलाई 2017 में गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर एनआईए द्वारा टेरर-फंडिंग मामले में भी आरोप पत्र दायर किया गया है।