राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति मिली

Restaurants, hotels and dhabas etc. in the state have been allowed to remain open 24 hours a day, seven days a week

रविवार दिल्ली नेटवर्क

देहरादून : नव वर्ष और कई स्थानों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए काफी संख्या में पर्यटकों के उत्तराखण्ड आने का अनुमान है। साथ ही कई होटलों और होमस्टे की बुकिंग भी लगभग फुल हो गई है।

इसके मद्देनजर उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार, विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन व रात्रि में दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गई है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों से अपील की गई है कि वे पर्यटकों की सुविधा हेतु अपने प्रतिष्ठान 24*7 ओपन रखें।