रविवार दिल्ली नेटवर्क
सुल्तानपुर : सुल्तानपुर में 23 वर्ष पूर्व मामले में सजा होने के बावजूद कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा आदि के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट ने जारी रखा है। 28 अगस्त को कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा।
करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली-पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने, धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी है।
तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट ने छह आरोपियों को बीते जनवरी 2023 में भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन माह के कारावास व 1500-1500 अर्थदण्ड की सजा सुनाया था। सभी ने सजा के खिलाफ अपील की।
स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील 6 अगस्त को खारिज हो गई। सम्बंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को सभी को समर्पण करना था, अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट आदेश के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से भी दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी व सरेंडर पर कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है।
MP/MLA विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट से सपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा को झटका लगा है। कोर्ट ने अनूप संडा की अर्जी पर कोई राहत देना जायज नहीं मानते हुए अर्जी खारिज की है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग होने को आधार बनाकर कार्यवाही रोकने के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए सभी को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए 28 अगस्त की अगली तारीख नीयत की है। .