यूपी में 28 को नये कानून के तहत होगी स्टाफ नर्स प्रवेश परीक्षा, नकल करते पकड़े जाने पर एक करोड़ जुर्माने से उम्रकैद तक

Staff nurse entrance exam will be held in UP on 28th under the new law, if caught cheating, fine of Rs 1 crore up to life imprisonment

अजय कुमार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल के खिलाफ जो नया कानून बनाया है उसको पहली बार स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा में कसौटी पर कसा जायेगा। नये नियमों के अनुसार नकल करते पकड़े जाने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास या दोनों हो सकता है। आयोग ने 28 जुलाई को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा-2023 को आधार बनाते हुए नकल पर अपने सख्त रूख स्पष्ट करते हुए चेतावनी पत्र जारी किया है। आयोग ने परीक्षा अध्यादेश के प्रविधान का हवाला देते हुए आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि अध्यादेश के तहत अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना , नकल कराना, प्रश्न पत्र प्रतिरूपण करना या प्रकट करना, षड्यंत्र करना अपराध की श्रेणी में आते हैं।

आयोग के द्वारा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर अभ्यर्थियों के सत्यापन और केंद्रों पर डिजिटल निगरानी व्यवस्था की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के स्तर से भी निगरानी की जाएगी। श्री त्रिपाठी ने कहा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए प्रिंटिंग प्रेस में छपाई सीसीटीवी की निगरानी में हुई है। इसी तरह से प्रश्न पत्रों के केंद्रो तक पहुंचने की पूरी पत्रों के केंद्रो तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी की निगरानी में होगी। प्रश्नपत्र मल्टी लेयर डिजिटल लाकर की सुरक्षा होंगे। अलग-बगल के अभ्यर्थियों को सीलबंद लिफाफे में क्यूआर कोड और बारकोड नंबर से पहचान छुपाए गए अलग-अलग सीरीज के प्रश्न पत्र मिलेंगे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्रों को वापस डिजिटल बॉक्स में रखकर फिर से लॉक कर दिया जाएगा।

स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर प्रातः साढ़े नौ बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश मिलेगा। और परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में दो फोटो और फोटो और आईडी की मूल छाया प्रति लानी होगी।