सागौन के अवैध परिवहन पर की गई सख्त कार्रवाई

Strict action taken on illegal transportation of teak

रविवार दिल्ली नेटवर्क

बैतूल : उत्तर बैतूल (सा.) वन मंडल के परिक्षेत्र बैतूल (सा.) में 18 एवं 19 अक्टूबर को वन विभाग द्वारा रात्रि गस्ती के दौरान खारी बीट में सागौन की लकड़ी से भरा अशोक लीलैंड मिनी ट्रक जप्त कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में 25 नवंबर को आरोपी रामकुमार मेहरा को मेडिकल परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में आरोपी के द्वारा किए गए अपराध एवं पूर्व में किए गए अपराधों के आधार पर आरोपी को 7 दिसंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड का आदेश दिया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि अवैध कटाई में संलिप्त वन माफियाओं को पकड़ने की मुहिम के तहत उत्तर बैतूल (सा.) वन मंडल के परिक्षेत्र बैतूल (सा.) में 18 एवं 19 अक्टूबर को वन विभाग द्वारा रात्रि गस्ती के दौरान खारी बीट में सागौन की लकड़ी से भरा अशोक लीलैंड मिनी ट्रक जप्त कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

वाहन की जांच करने पर वाहन में से रामकुमार वल्द पुरुषोत्तम मेहरा के नाम का ड्राइविंग लायसेंस की छायाप्रति प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल नवीन गर्ग के निर्देशन में उप वनमंडलाधिकारी बैतूल (सा.) श्रेयश श्रीवास्तव, परिक्षेत्र अधिकारी बैतूल (सा.) के.एस. बघेल द्वारा अलग-अलग दल गठित कर विभिन्न स्थलों पर छापामार कार्यवाही कर आरोपी वाहन चालक सह वाहन मालिक रामकुमार मेहरा साकिन राहुल नगर मण्डीदीप जिला रायसेन को गिरफ्तार कर बयान दर्ज किये गये।

आरोपी द्वारा अपने इक्यालिया बयान में यह बताया गया कि उसके द्वारा राजू वाडिवा निवासी ग्राम पाठई तहसील शाहपुर के साथ में सागौन वृक्षों की कटाई कर परिवहन किया गया है। इस प्रकरण में वन विभाग की सतत कार्यवाही में पहले ही 27 अक्टूबर को तीन आरोपियों राजा पिता राजू वाडीवा, शेख अफजल और पाढर के सोनू मुईनुद्धीन की गिरफ्तारी की जा चुकी है।