वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ‘दीपक कुमार’ की अध्यक्षता में ‘नौएडा प्राधिकरण’ की 219वीं बोर्ड बैठक संपन्न

The 219th board meeting of Noida Authority was held under the chairmanship of senior IAS officer Deepak Kumar

दीपक कुमार त्यागी

  • ‘नौएडा प्राधिकरण’ की बोर्ड बैठक में दीपक कुमार अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में कई जनहित के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पास।
  • ‘नौएडा प्राधिकरण’ की बोर्ड बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों से मिलेगा, नौएडा के निवासियों को लाभ।

नौएडा : नौएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आभासी रूप से तथा रविकुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, लोकेश एम०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण, राकेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के बोर्ड रूम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।
प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

बैठक में पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या – 7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में नीति / पैकेज को क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुल 57 परियोजनाओं में से 29 अक्टूबर 2025 तक कुल 35 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। बोर्ड बैठक में 57 परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करने एवं रजिस्ट्रियों करने का विवरण प्रस्तुत किया गया।

इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 5758 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं है जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया, 13 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करायी गयी एवं 35 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराए जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नही किया गया है। यह शासनादेश की मूल भावना के विरूद्ध / प्रतिकूल है। इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ दिये जाने की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। प्राधिकरण अतिदेयताओं की वसूली के लिये अपने नियम व शर्तों के अंतर्गत कार्य करेगा।

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं निविदाकारों की चयन प्रकिया और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाये जाने तथा विभागीय कार्य कुशलता को बढ़ाये जाने के उददेश्य से प्राधिकरण में प्रहरी सॉफ्टवेयर के साथ ही अन्य सहवर्ती सॉफ्टवेयर जैसे प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट / कॉन्ट्रैक्टर मैनेंजमेंट, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं भुगतान हेतु चाणक्य सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप से लागू किये जाने के संबंध में अनुमोदित किया गया।

उक्त सॉफ्टवेयर्स लागू किये जाने से प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार कर परियोजना प्रारम्भकरने से लेकर अंतिम रूप दिये जाने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान किये जाने तक का समस्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट की निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय) प्रगति के अनुसार किये जाने वाले भुगतान में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सिविल, उद्यान, विद्युत यांत्रिकी, जल, जन स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के अंर्तगत प्रगतिरत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने में सहायता मिलेगी।

बोर्ड बैठक में आवासीय भूखण्डों / ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों में सशुल्क 12 वर्षों की अधिकतम समयवृद्धि के उपरान्त भी भवन निर्माण न करने की दशा में सभी रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्क सर्किल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिन भूखण्डों पर भवन का निर्माण हो चुका है / निर्माणाधीन हैं, मात्र उन भूखण्डों को भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 6 माह का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत प्राधिकरण स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों / ग्रामों से निकलने वाले म्यूनिसीपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु 300 TPD क्षमता का Integrated Municipal Solid Waste Managment Plant स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बोर्ड बैठक में एनजीटी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में शोधित जल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 4 नग STP यथा 25 MLD STP Sector-50, 33 MLD STP Sector – 54, 35 MLD STP Sector-123 and 50 MLD STP Sector 168 के सीवेज संशोधन संयंत्रों की Retrofitting के कार्यों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। जिन कार्यों की लागत लगभग रू0 87.6 करोड़ है।

बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित 24 ड्रेनों में प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु FBAS (Fixed Bed Biofilm Activated Sludge) पद्धति पर शोधन प्रणाली का प्रयोग किया जाना है। यह पद्धति CPHEEO manual में भी स्वीकृत है। क्षेत्र में स्थापित 24 ड्रेनों में NEERI द्वारा 11 ड्रेन पर एस०टी०पी० के निर्माण की संस्तुति को CPCB से भी मत प्राप्त कर कार्य को Time-line के साथ निष्पादित किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित कार्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण एवं अत्यन्त आवश्यक के दृष्टिगत संचालन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में प्राधिकरण बोर्ड की 201वीं बैठक 18 जनवरी 2021 में संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं नियोजन विभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में सेक्टर 143 में पुलिस थाने हेतु नियोजित भूखण्ड सं० एफ-1. क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर का आवंटन निःशुल्क आवंटन रू0 1/- प्रतिवर्ष लीज रेन्ट के आधार पर पत्र सं० नौएडा / संस्थागत/2025/4799, दिनांक 01 अगस्त 2025 के द्वारा किया जा चुका है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति संचालक मण्डल द्वारा की गई।

बोर्ड में Unified Regulations 2025 में उल्लिखित प्रावधानों को समाहित करते हुए प्राधिकरण के संस्थागत विभाग में उपलब्ध कॉलेज, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा नर्सिंग होम भू-उपयोग के भूखण्डों की योजना विवरणिका का अनुमोदन प्रदान किया गया।