प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग के लिये तीन केन्द्र

Three centers for scraping of vehicles older than 15 years in the state

रविवार दिल्ली नेटवर्क

भोपाल : प्रदेश में शासन और निगम के स्वामित्व के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को तथा फिटनेस परीक्षण में असफल रहने वाले निजी वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से स्क्रेप कराने के लिये परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में भोपाल जिले में दो तथा इंदौर जिले में एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फेसिलिटी केन्द्र प्रारंभ हो चुके है।

रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फेसिलिटी केन्द्र के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा वाहन स्क्रेप कराने को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में 15 प्रतिशत और गैर परिवहन यान के लिये 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। राज्य में पंजीकृत किन्ही भी प्रवर्ग तथा किसी भी आयु सीमा के मोटरयानों के लिये, जिन पर किसी मोटरयान कर या शास्ति की शोध्य राशि पर 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदाय की गई है। इस योजना के माध्यम से 600 वाहनों से 57 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।

कॉल सेंटर की स्थापना

प्रदेश के व्यावसायिक वाहन मालिकों को वाहनों के टेक्स, परमिट, फिटनेस आदि की जानकारी देने के लिये परिवहन विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिस पर फोन कर वाहन मालिक अपने वाहन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। विभाग में नागरिकों की सुविधा के लिये ई-सेवा प्रारंभ की गयी है। नागरिक परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.mp.gov.in पर वाहन संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते है।

दिव्यांग यात्रियों को किराये में छूट

प्रदेश में संचालित यात्री वाहनों में दिव्यांग को किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जा रही है। इसके साथ सार्वजनिक परिवहन से उनके लिये एक सीट भी आरक्षित की गई है। विभागीय गतिविधियों एवं जनसामान्य के उपयोग में आने वाले फार्म प्रचलित नियमों और इससे संबंधित सामग्रियों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिये विभाग की वेबसाइट www.transport.mp.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर mp.gov.in डोमेन में और विभाग के डाटा सेंटर का राज्य डाटा सेंटर में ट्रांसफर करके व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया गया है।