इंद्र वशिष्ठ
सीबीआई ने 1984 में सिखों के नरसंहार के मामले में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के ख़िलाफ़ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है.
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में राउज एवेन्यू स्थित चीफ़ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में सदर लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद जगदीश टाइटलर के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई है.
जिंदा जला दिया-
1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट, बाडा हिंदू राव इलाके में स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को दंगाइयों ने आग लगा दी थी. दंगाइयों ने सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह को जिंदा जला कर मार दिया.
रिटायर्ड इंस्पेक्टर-
गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से जुड़े ठाकुर सिंह दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे. बादल सिंह गुरुद्वारा में सेवादार था.
टाइटलर ने उकसाया-
सीबीआई ने तफ्तीश में पाया कि तत्कालीन सांसद जगदीश टाइटलर ने दंगाइयों की भीड़ को भड़काया,उकसाया. जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को आग लगाई और तीन सिखों को जिंदा जला कर मार दिया. इसके अलावा दुकानों में लूटपाट की और आग लगाई.
नानावती कमिशन-
सरकार ने साल 2000 में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जस्टिस नानावती कमिशन का गठन किया था. कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को तत्कालीन सांसद जगदीश टाइटलर और अन्य के ख़िलाफ़ जांच करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को मामला दर्ज किया. सीबीआई ने मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट दाखिल की ही है.
सज्जन को उम्रकैद-
बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार सिखों के नरसंहार के मामले में एक परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं.