‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान : 250 किग्रा दूषित खाद्य सामग्री को कराया नष्ट

'Pure food-attack on adulteration' campaign: 250 kg of contaminated food items destroyed

रविवार दिल्ली नेटवर्क

भीलवाड़ा : जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे ‘‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा शहर में मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8 खाद्य सामग्री के नमूने लिये गये। खाद्य सुरक्षा जॉच दल द्वारा मैसर्स-चिराग बेकरी, नई-ईरास से टोस्ट का नमूना लिया गया उक्त फर्मो का अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा दल को अनियमितता/कमियां पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम के तहत फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद 250 किग्रा दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई साथ ही खाद्य अनुज्ञा पत्र के अभाव में मैसर्स-चिराग बेकरी को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। मैसर्स वाहेगुरू बेकर्स एण्ड कन्फेक्शनरी, गुलाबपुरा, से बिस्किट्स का नमूना लिया गया व मैसर्स एन.के. केक गुलाबपुरा, से केक व टोस्ट के नमूने लिये व खाद्य अनुज्ञा पत्र के अभाव मे फर्मो को सीज किया गया। मैसर्स आशा एन्टरप्राइजेज रायपुर से ब्रेड टोस्ट के नमूने लिये गये व मैसर्स-माँ शारदा ज्यूस एण्ड केक सेन्टर से केक व वाईट ब्रेड के नमूने लिये गये। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान मोबाइल फूड् टेस्टिंग लैब द्वारा 15 खाद्य नमूनों की जांच की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईयां इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावघानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 व 181 पर दी जा सकती है।