अग्निशमन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अग्नि सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त नहीं कराने पर 07 भवनों के विरुद्ध न्यायालय में किया वाद दाखिल

The Fire Department took major action, filing a lawsuit in court against seven buildings for failing to maintain their fire safety systems

दीपक कुमार त्यागी

गाजियाबाद : अग्निशमन तथा आपात सेवा गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2022 के तहत भवनों में अग्नि से सुरक्षा संबंधी इंतजामों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है निरीक्षण के दौरान ऐसे भवन जिनमें अग्नि सुरक्षा के मानक पूर्ण है उनको अपने भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील रखने हेतु निर्देशित किया गया वहीं ऐसे भवन जिनमें अग्नि सुरक्षा के मानकों में कमी पाई गई ऐसे सभी भवन स्वामियों को अग्निशमन विभाग द्वारा तत्काल नोटिस निर्गत कर अपने भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों को दुरुस्त करने हेतु नोटिस निर्गत किए गए परंतु कतिपय भवन स्वामियों द्वारा अपने भवनों में नोटिस निर्गत किए जाने के उपरांत भी अग्नि सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त नहीं कराया गया जिसके फल स्वरुप अग्निशमन विभाग द्वारा ऐसे 07 भवनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दाखिल कराए गए। विभाग ने ग्रैंड पेटल बैंकट हॉल, ऑपोजिट अग्रसेन भवन, पटेल नगर, वोल्गा पैलेस एवं भज गोविंदम बैंकट हॉल, चौधरी हैमर, कंपाउंड बसंत रोड,
ट्रिनिटी बैंकट हॉल, ऑपोजिट केडीबी स्कूल, कवि नगर, प्रीतम फार्म हाउस एवं वेलवेट, रोड नंबर-01, अपोजिट जी ब्लॉक, गोविंदपुरम, के.डी.पी. ग्रैंड सवाना, ग्रुप हाउसिंग भवन, राजनगर एक्सटेंशन, सेवियर ग्रीन सीले, ग्रुप हाउसिंग भवन, जीएच-11, क्रॉसिंग रिपब्लिक, रिवर हाइट, ग्रुप हाउसिंग भवन, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद के खिलाफ यह कदम उठाया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली का लगातार निरीक्षण की कार्रवाई जारी रखी जाएगी तथा अग्नि सुरक्षा के मानकों में कमी पाए जाने पर ऐसे भवन स्वामियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में वाद दाखिल कराकर दंडित कराए जाने की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी।