मेट्रो ट्रेन में शराब लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध

दीपक कुमार त्यागी

  • शराब लाने ले जाने में एक्साइज अपग्रेड का भी उल्लंघन
  • डीएमसी प्रमुख विकास कुमार से विज़िट सिटी
  • मेट्रो ट्रेन की छवि पर कोई विपरीत प्रभाव

अल्फाल्फा मेट्रो रेल रेलवे (डीएमआरसी) ने मेट्रो में शराब की सीलबंद दो बोतल ले जाने की छूट दी है। अब इसका विरोध हो रहा है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने डीएमआरसी के स्ट्रक्चरल डायरेक्टर विकास कुमार को पत्र लिखा है। इसमें सीटीआई के एसोसिएट्स सोसाइटी ने अनुरोध किया है कि मेट्रो अपना निर्णय वापस ले ले, मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने से असामाजिक पशुधन में वृद्धि हो सकती है।

कोई बोतल लेकर जाए और प्लास्टिक पीने लगे, तो इसे कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए सीटीआई के एलायंस मेट्रो के एमडी से मुलाकात की।

सीटीआई वीमन काउंसिल की अध्यक्ष मालविका साहनी ने बताया कि उनकी करीब सैकड़ों महिलाओं को फोन और मैसेज आए हैं कि मेट्रो में शराब ले जाने की सलाह नहीं मिलनी चाहिए। मेट्रो में देर से सेवर महिलाएं यात्रा करती हैं, उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। मेट्रो की छवि बैनामा में अच्छी है। इसे ख़राब नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन बिजनेस है।

एसोसिएशन के वकील ने कहा कि एक्साइज पैलिसी के तहत एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकतम 1 लीटर शराब ले सकता है, एक शराब की बोतल में 750 लीटर तक शराब ले जा सकता है, यानी कि 2 बोतल शराब में कोई भी 1.5 लीटर शराब ले सकता है। जा सकता है जो कि एक्साइज़ पॉलिश का भी उल्लघन है।

मेट्रो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच चलती है। इन राज्यों की अपनी गेमिंग नीति है। यूपी के नियमों में कहा गया है कि आप यहां सिर्फ एक बोतल शराब ले सकते हैं, उसे भी सीलबंद नहीं किया जा सकता। वहीं, हरियाणा में आप दूसरे राज्यों की शराब बिल्कुल नहीं ले सकते। दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब की शर्त नहीं दी जा सकती, जबकि गुड़गांव में 18 साल और उससे कम उम्र के लोगों को शराब की गारंटी नहीं दी जा सकती। मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने की छूट का मतलब यह है कि कोई भी कम उम्र का व्यक्ति मेट्रो से एक शहर से दूसरे शहर में शराब ले सकता है या उसका सेवन कर सकता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

पर्यावरण विभाग के लिए नियम परिवर्तन की अधिसूचना
फार्मास्युटिकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, एक्साइज एक्ट के तहत शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि मेट्रो दिल्ली और ग़ाज़ियाबाद, ग़ाज़ियाबाद और ग़ाज़ियाबाद के बीच यात्रियों को ले जाया जाता है और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने इस नियम के तहत कंपनी में बदलाव के लिए नोटिस भेजा है।